लखीमपुर खीरी मामला: लखीमपुर खीरी कांड को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है.
हिंसा में किसान मारे गए
इस दौरान उत्तर प्रदेश की ओर से आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी का विरोध किया गया। बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में कई किसान मारे गए थे.
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अभियुक्त आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध कर रही हैं और अदालत को चार्जशीट के बारे में अवगत कराती हैं जहां गवाहों ने कहा है कि मिश्रा मौके से भाग रहे थे।
– एएनआई (@ANI) जनवरी 19, 2023
राज्य सरकार याचिका का विरोध कर रही है
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध कर रही है. चार्जशीट के बारे में भी कोर्ट को जानकारी दी कि मामले के गवाहों ने कहा है कि आशीष मिश्रा मौके से भाग रहा था.
हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी
पता चला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कथित अपराध गंभीर प्रकृति के थे। ऐसे मामलों में जमानत देने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। एजेंसी के मुताबिक, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले आरोपी आशीष मिश्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.