यूपी समाचार: सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के हेट स्पीच केस में आजम खान की सजा पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर कोर्ट को आजम खान की सजा के खिलाफ अपील पर गुरुवार को सुनवाई करने का भी निर्देश दिया है। यानी आजम खान की विधानसभा सदस्यता पर भी फैसला कल लिया जाएगा.
सजा के बाद आजम खान को अयोग्य घोषित कर दिया गया
जानकारी के मुताबिक पिछले महीने आजम खान को रामपुर की एक अदालत ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दोषी ठहराया था. उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
सजा के बाद आजम खान को यूपी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया और रामपुर सदर विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया। इसके बाद आजम खान ने राज्य विधानसभा से अपनी अयोग्यता के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 11 नवंबर को या उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट (यूपी में) के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए एक गजट अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया, जो कि सपा नेता आजम खान की सजा पर रोक के आवेदन के परिणाम पर निर्भर करता है। pic.twitter.com/RutRIcERK0
– एएनआई (@ANI) 9 नवंबर 2022
जिला सत्र न्यायालय को दिए सुनवाई के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सजा पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके अलावा जिला सत्र न्यायालय को आजम खान की अपील पर 10 नवंबर को सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी करने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि आजम की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला आएगा।