जयपुर: राजधानी जयपुर से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की बर्खास्त मेयर डॉ. सौम्या को बर्खास्त करने के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
यह आदेश हाईकोर्ट के जज महेंद्र गोयल की सिंगल बेंच ने दिया है। कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि मेयर को बर्खास्त करने का आदेश रद्द कर दिया गया है, इसलिए चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है.
आपको बता दें कि जयपुर नगर निगम के मेयर के लिए आज वोटिंग हो रही है, वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने मेयर डॉ सौम्या गूजर को बर्खास्त करने के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से बर्खास्तगी के आदेश को वापस लेने और नया आदेश जारी करने को कहा है।
अब इस मामले की दोबारा सुनवाई जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की सिंगल बेंच में होगी। आधे घंटे बाद होगी सुनवाई सौम्या गुर्जर ने सरकार द्वारा बर्खास्तगी और प्रतिबंध को चुनौती दी थी।
मालूम हो कि मेयर डॉ. सौम्या पर निगम आयुक्त से हाथापाई का आरोप लगा था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर उनकी जगह नया मेयर चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी.