जयपुर: कोर्ट ने 10 साल पहले राजस्थान के सुजानगढ़ थाने में दर्ज एक रिपोर्ट पर अपना फैसला सुनाया है. इस फैसले में 10 साल पहले बच्ची से रेप के बाद हत्या के आरोपी कमल किशोर माली को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. अभियोजन अधिकारी डॉ. कर्निदान चरण ने एडीजे न्यायाधीश बलवंत सिंह द्वारा दी गई सजा की जानकारी दी.
ये मामला जून 2012 का है, जिसमें 10 साल की बच्ची के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई. अपर लोक अभियोजक डॉ. कर्निदान चरण ने बताया कि 11 जून 2012 को मृतक के भाई ने सुजानगढ़ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. जिसके एक दिन बाद मृतक के पिता ने हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था.
दरअसल, मृतक के पिता ने पुलिस को बताया कि उसके घर में तालाब का निर्माण किया जा रहा था. कुंड में पेड़ की जड़ होने के कारण 10 वर्षीय बेटी को आरोपी कमल किशोर के घर से आरी लेने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसकी बेटी नहीं लौटी. पुलिस ने जब इस पर शोध शुरू किया तो रेप के बाद हत्या का यह मामला सामने आया।
इस घटना के बाद तत्कालीन सीआई रामप्रताप विश्नोई, कमल किशोर (41) निवासी वार्ड नं. हत्या और बलात्कार के 5 दोषी पाए जाने के बाद उन्हें आरोपी बनाया गया था। जबकि मामले के दूसरे जांच अधिकारी महेंद्र सैनी ने सबूत नष्ट करने के आरोप में तीन अन्य आरोपियों का चालान पेश किया. मामले में एडीजे जज बलवंत सिंह भारी ने बबलू, सूर्यप्रकाश और सुखदेव को संदेह का लाभ देते हुए अन्य तीन आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि आरोपी कमलकिशोर को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई गई.