इंद्रजीत सिंह, मुंबई: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मुंबई टेरर फंडिंग मामले में दाऊद इब्राहिम, उसके सहयोगी छोटा शकील और उसके मुंबई से गिरफ्तार सहयोगियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। मुंबई एनआईए कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में हवाला के जरिए करोड़ों की टेरर फंडिंग का जिक्र है.
चार्जशीट में एनआईए ने लिखा है कि डी कंपनी एक बार फिर मुंबई में आतंक का सिंडिकेट बनाने की कोशिश कर रही है. चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे दाऊद इब्राहिम हवाला के जरिए देश को करोड़ों रुपये भेजता था ताकि यहां आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके.
इस साल दाऊद ने मुंबई में 25 लाख रुपये भेजे थे
चार्जशीट के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने इस साल मुंबई में आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए 25 लाख रुपये भेजे थे। दाऊद इब्राहिम और उसके करीबी छोटा शकील ने यह पैसा पाकिस्तान से दुबई के रास्ते भेजा था। चार्जशीट के मुताबिक, यह पैसा सूरत के रास्ते भारत आया था और बाद में मुंबई पहुंचा और हवाला के जरिए यह पैसा आरिफ शेख और शब्बीर शेख को दिया गया।
चार्जशीट में यह भी कहा गया कि 4 साल में हवाला के जरिए आतंकी फंडिंग के लिए करीब 12 से 13 करोड़ रुपये भारत भेजे गए. चार्जशीट में गिरफ्तार आरोपी आरिफ अबुबकर शेख, शब्बीर अबुबकर शेख और मोहम्मद सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट के अलावा दाऊद इब्राहिम उर्फ शेख दाऊद हसन और शकील शेख उर्फ छोटा शकील के नाम हैं।
एनआईए ने दावा किया कि शब्बीर ने 5 लाख रुपये रखे थे और बाकी आरिफ को गवाह के सामने दे दिए। एनआईए ने कहा कि 9 मई, 2022 को शब्बीर के घर की तलाशी के दौरान उसके पास से 5 लाख रुपये बरामद किए गए
एनआईए की मुंबई शाखा ने इस साल 3 फरवरी को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 17, 18, 20 और 21 और धारा 3(1) (ii), 3(2), 3(4) के तहत मामला दर्ज किया था। . और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 की धारा 3(5) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 387, 201 और 120B को भी प्राथमिकी में जोड़ा गया।