नवनीत राणा: फर्जी सर्टिफिकेट मामले में मुंबई की एक अदालत ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. इससे पहले भी सितंबर में कोर्ट ने राणा और उसके पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.
आरोप है कि सांसद नवनीत राणा और उनके पिता ने कथित तौर पर जाली जाति प्रमाण पत्र बनवाया और अमरावती सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा। जानकारी के मुताबिक नवनीत राणा जिस सीट से चुने गए हैं वह अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है.
लोकसभा सांसद नवनीत राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में मुंबई कोर्ट ने नवनीत राणा और उसके पिता के खिलाफ नया गैर-जमानती वारंट जारी किया pic.twitter.com/bEgwREUM1z
– News24 (@news24tvchannel) 8 नवंबर 2022
पुलिस ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अमरावती के सांसद राणा और उनके पिता के खिलाफ वारंट पर अमल के लिए और समय मांगा. हालांकि, अदालत ने पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया और उन्हें तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने दोनों के खिलाफ नए सिरे से गैर जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने NBW पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मामले को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।
मुंबई के मुलुंड पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार राणा और उसके पिता ने कथित तौर पर जाली जाति प्रमाण पत्र बनाया क्योंकि जिस सीट से वह चुनी गई थीं वह अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2021 में अमरावती के सांसद को जारी जाति प्रमाण पत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह जाली दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किया गया था।