कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक अदालत ने एक लड़की समेत दो युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. तीनों पर बच्ची को अगवा करने और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है।
मामला साल 2018 का है
साल 2018 में पहली बार 16 साल की नाबालिग लड़की को एक लड़की निहारिका स्थित चौपाटी पर ले आई। इसके बाद सुनियोजित तरीके से वह अपने खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर देती है। खाना खाने के बाद उसे नशा हो जाता है तभी दो युवक आते हैं और एक युवक उसे कार में बिठाकर ले जाता है।
वहीं दूसरा युवक युवती को लेकर बालको क्षेत्र में चला गया। यहां दोनों युवकों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। लड़की यह सब देखती रही, नाबालिग ने उसे बचाने के लिए आवाज भी लगाई, लेकिन उसने उसकी बातों को अनसुना कर दिया. नाबालिग ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी तो मानिकपुर चौकी में शिकायत दर्ज कर मामले की जांच की गयी.
16 गवाहों के बयान पर सजा सुनाई
इस मामले में एक अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. दो आरोपियों ने एक युवती के संरक्षण में इस घटना को अंजाम दिया था। मामले में 16 गवाहों के बयान और जिरह के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।
मामले में शामिल आरोपी मुदापार निवासी 22 वर्षीय रानी मिरी, पंप हाउस निवासी जुनैद व साहिल अब जेल जाएंगे. लोक अभियोजक रोहित राजवाडे ने बताया कि विशेष न्यायाधीश विक्रम प्रथम चंदा ने उस मामले में फैसला सुनाया है, जिसमें बालको नगर इलाके में किशोरी का अपहरण कर उसके साथ घटना को अंजाम देना पाया गया था. आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही विभिन्न धाराओं में 500 रुपये जुर्माना भी लगाया है.