साइरस मिस्त्री मौत: टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत में महाराष्ट्र पुलिस ने शनिवार को बड़ा खुलासा किया। पुलिस की नई थ्योरी के मुताबिक हादसे के वक्त कार चला रही डॉ. अनाहिता पंडोले की लापरवाही से यह हादसा हुआ. दरअसल पुलिस ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अनाहिता के पति डेरियस पंडोले का बयान लिया है.
महाराष्ट्र | कासा पुलिस ने दुर्घटना के दौरान गाड़ी चला रही अनाहिता पंडोले के खिलाफ टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत के मामले में धारा 304 (ए), 279, 336, 338 के तहत मामला दर्ज किया। पति डेरियस पंडोले का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस: पालघर एसपी बालासाहेब पाटिल
– एएनआई (@ANI) 5 नवंबर 2022
डेरियस ने अपने बयान में कहा कि दुर्घटना से कुछ क्षण पहले अनाहिता ने अपनी गली बदल ली थी। अचानक लेन बदलने के बाद एक वाहन कार के सामने आ गया। तब अनाहिता कार को कंट्रोल नहीं कर पाई। पालघर एसपी बालासाहेब पाटिल के अनुसार, कासा पुलिस ने दुर्घटना के दौरान गाड़ी चला रही अनाहिता पंडोले के खिलाफ टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत के संबंध में धारा 304 (ए), 279, 336, 338 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पति डेरियस पंडोले का बयान दर्ज कर यह मामला दर्ज किया है।
दो महीने की जांच
आपको बता दें कि 4 सितंबर को टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर एक कार हादसे में मौत हो गई थी। यह हादसा इतना भीषण था कि कार के भी परखच्चे उड़ गए। दो महीने की जांच के बाद पालघर पुलिस ने उसकी मौत के कारणों का खुलासा किया है। इस हादसे में अनाहिता और उसका पति भी गंभीर रूप से घायल हो गए। अनहिता का इलाज अभी जारी है। इसलिए उनका बयान दर्ज नहीं किया गया।
दो साल तक की कैद या जुर्माना
जानकारी के अनुसार आईपीसी की धारा 304(ए) के तहत लापरवाही, लापरवाही, उतावलेपन या लापरवाही से कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे किसी की मौत हो जाए, के लिए जिम्मेदार होना। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, और दोनों में से किसी एक या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।