Wednesday, May 31, 2023
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर लगा बैन रद्द किया


कर्नाटक: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट अब इस मामले पर कल विस्तार से सुनवाई करेगा। इस पर कांग्रेस ने ट्वीट कर इस मामले में कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है. कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि कोर्ट का शुक्रिया, हम आम लोगों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे.

बता दें कि बेंगलुरु कोर्ट ने सोमवार को इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारत जोड़ी दो ट्विटर हैंडल पर बैन लगाने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ कांग्रेस कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने यह आदेश संगीत कॉपीराइट उल्लंघन के एक मामले में दिया है। एमआरटी म्यूजिक ने कांग्रेस के खिलाफ म्यूजिक कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। जानकारी के अनुसार यह प्रतिबंध अस्थायी रूप से लगाया गया था। कांग्रेस के खिलाफ एक शिकायत में केजीएफ के निर्माताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने भारत जोड़ी यात्रा के लिए तैयार किए गए मार्केटिंग वीडियो में उनकी फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया।

मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट में सीडी देते हुए आरोप लगाया है कि कुछ मामूली बदलाव के साथ मूल संस्करण का इस्तेमाल किया गया है. जिसके पहले उनसे कोई अनुमति नहीं ली गई थी और न ही उन्हें इस बारे में बताया गया था। इससे पहले कोर्ट ने अपने आदेश में माना था कि यह मार्केटिंग वीडियो पायरेसी को ताकत देता है। इन वीडियो को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत जोड़ी दोनों के ट्विटर हैंडल से हटा दिया जाना चाहिए जहां इन गीतों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं दोनों के ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक कर देना चाहिए।



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