लद्दाख: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 जनवरी से 5 दिन का अनशन शुरू करने का ऐलान किया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वह खारदुंगला दर्रे पर माइनस 40 डिग्री तापमान और 18000 फीट की ऊंचाई पर ‘क्लाइमेट फास्ट’ करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक वीडियो भी पोस्ट किया है।
लद्दाख में सब ठीक नहीं है!
अपने नवीनतम वीडियो में मैं अपील करता हूं @नरेंद्र मोदी जी हस्तक्षेप करें और पारिस्थितिकी-नाजुक लद्दाख को सुरक्षा प्रदान करें।
सरकार और दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं 5 दिन बैठने की योजना बना रहा हूं #ClimateFast 26 जनवरी से खारदुंगला दर्रे पर 18000 फीट -40 डिग्री सेल्सियस पर– सोनम वांगचुक (@ वांगचुक 66) जनवरी 21, 2023
लद्दाख में सब ठीक नहीं है
ट्वीट कर सोनम वांगचुक ने कहा, लद्दाख में सब ठीक नहीं! अपने नए वीडियो में, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने और नाजुक लद्दाख को सुरक्षा प्रदान करने की अपील करता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि सरकार और दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं 26 जनवरी से 5 दिनों के लिए 18000 फीट, -40 डिग्री सेल्सियस पर खारदुंगला दर्रे पर बैठने की योजना बना रहा हूं #ClimateFast।
लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई
वीडियो में वह केंद्र सरकार से लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की अपील कर रहे हैं। वीडियो में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को 2019 के लोकसभा चुनाव और हिल काउंसिल चुनाव के लिए भाजपा के घोषणापत्र में शामिल किया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे के जल्द समाधान की मांग की।
कई गांवों में जल संकट
सोनम वांगचुक ने भी अपने वीडियो में कहा है कि लद्दाख में पानी बहुत कम है. कई गांव जल संकट से जूझ रहे हैं। सालाना चार इंच पानी बर्फ के रूप में आसमान से नीचे गिरता है। उन्होंने आगे कहा कि जीवन ग्लेशियर पर निर्भर करता है और यहां के लोग प्रतिदिन 5 लीटर पर जीवित रहते हैं।
छठी अनुसूची क्या है?
सोनम ने कहा कि लद्दाख सैन्य दृष्टि से भी काफी संवेदनशील है। खारदुंगला नुब्रा घाटी का हिस्सा है, जिसकी सीमा पश्चिम में सियाचिन ग्लेशियर के पास पाकिस्तान और पूर्व में गलवान घाटी में चीन से लगती है। जानकारी के अनुसार संविधान सभा द्वारा वर्ष 1949 में पारित छठी अनुसूची में स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से ‘आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा’ करने का प्रावधान है. यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275 (1) के तहत किया गया है। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों के गठन और पुनर्गठन का अधिकार है। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने से इसकी विशेष संस्कृति और भूमि अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।