तमिलनाडु मंदिर: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने शुक्रवार को हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त को मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में मंदिरों की पवित्रता और पवित्रता बनाए रखने के लिए यह निर्देश दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक, सीतारमण नाम के शख्स की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने राज्य में तिरुचेंदूर में अरुलमिगु सुब्रमनिया स्वामी मंदिर के अंदर सेल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए…
आदेश सुनाते हुए न्यायमूर्ति आर. महादेवन और जे. सत्यनारायण प्रसाद ने कहा कि भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मंदिर की पवित्रता की रक्षा के लिए अधिकारियों को मंदिर परिसर के अंदर सेल फोन के उपयोग को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। कहा गया कि सेल फोन और कैमरों के इस्तेमाल से श्रद्धालुओं का ध्यान भटकता है।
इन मंदिरों में मोबाइल फोन पहले से ही प्रतिबंधित है
तमिलनाडु के मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मंदिर, गुरुवायुर के श्रीकृष्ण मंदिर और तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में मोबाइल फोन पहले से ही प्रतिबंधित हैं। अब अरुलमिगु सुब्रमनिया स्वामी मंदिर के अधिकारियों ने यहां के तिरुचेंदूर मंदिर में भी मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अदालत ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग को तमिलनाडु के सभी मंदिरों में एक सभ्य ड्रेस कोड का पालन करने का भी निर्देश दिया।