नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लिए एग्जिट पोल अनुमानों के प्रसारण और प्रकाशन पर रोक लगाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। बता दें कि हिमाचल में आज 68 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जबकि गुजरात में दो चरणों में 1 और 8 दिसंबर को मतदान होगा.
चुनाव आयोग ने 12 नवंबर को सुबह 8 बजे से और 5 दिसंबर को शाम 5 बजे से किसी भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एग्जिट पोल के अनुमानों के प्रकाशन पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी की है.
चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार 12 नवंबर को सुबह 8 बजे से और 5 दिसंबर को शाम 5 बजे तक किसी भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई है.
हिमाचल में मतदान को देखते हुए ओपिनियन पोल पर भी 48 घंटे के लिए रोक लगा दी गई है
– News24 (@news24tvchannel) 12 नवंबर 2022
चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए की उप-धारा (एल) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की है। कहा गया है कि 12 नवंबर को सुबह 8 बजे से 5 दिसंबर की शाम 5.30 बजे की अवधि के दौरान किसी भी एग्जिट पोल और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा. .
चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ निर्देश दिया कि सलाहकार को गजट अधिसूचना के रूप में सूचित किया जाए और एक प्रति आयोग को रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए। एडवाइजरी पर ब्यूरो, मीडिया हाउस, रेडियो और टेलीविजन चैनलों को सूचित करें। बता दें कि दोनों राज्यों के मतों की गिनती 8 दिसंबर को तय की गई है।