आधार-पैन लिंक: अगर आप पैन कार्ड होल्डर हैं और आपने अभी तक इसे आधार से लिंक नहीं कराया है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। अगर कार्डधारक स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड से जोड़ने में विफल रहता है, तो वह मार्च 2023 के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मार्च की शुरुआत में यह बात कही थी। यानी आपके पास चार महीने का समय है। इसके बाद आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा और आपकी परेशानी शुरू हो जाएगी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा 30 जून के बाद आधार को पैन से जोड़ने के लिए 1000 रुपये का विलंब शुल्क निर्धारित किया गया था। विलंब शुल्क का भुगतान किए बिना, किसी को भी अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पैन और आधार को 31 मार्च 2023 तक लिंक किया जा सकता है।
जुर्माना 10,000 तक हो सकता है
अगर कार्डधारक लिंक नहीं कराते हैं, तो वे 2023 में पैन कार्ड के निष्क्रिय होने तक ही इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद पैन कार्ड धारकों को बैंक खाते, म्यूचुअल फंड या स्टॉक खाते खोलने जैसे काम करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, यदि आप लॉक पैन कार्ड को कहीं भी दस्तावेज़ के रूप में उपयोग करते हैं, तो आपको इसके लिए अतिरिक्त शुल्क का जोखिम उठाना पड़ सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272बी के तहत आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट किया, ‘आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि उन सभी पैन धारकों के लिए 31.3.2023 है जो छूट प्राप्त श्रेणी में नहीं आते हैं। पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। देर न करें, आज ही लिंक करें!’
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि उन सभी पैन धारकों के लिए 31.3.2023 है जो छूट प्राप्त श्रेणी में नहीं आते हैं। पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
देर न करें, आज ही लिंक करें! pic.twitter.com/mrtqP7nqNL— इनकम टैक्स इंडिया (@IncomeTaxIndia) 18 नवंबर, 2022
आधार को पैन कार्ड से ऐसे करें लिंक
- आयकर की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।
- क्विक लिंक सेक्शन में जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें।
- एक नई विंडो दिखाई देगी, अपना आधार विवरण, पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- ‘मैं अपने आधार विवरण को मान्य करता हूं’ के विकल्प का चयन करें।
- आपको अपने पंजीकृत नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। इसे भरें और ‘वैलिडेट’ पर क्लिक करें।
- जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आपके आधार से लिंक हो जाएगा।