15 साल से पुराने सरकारी वाहन: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें चुनिंदा सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात कही गई है. सरकार इन वाहनों को कबाड़ घोषित करने वाली है।
दरअसल, सरकार जल्द ही 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को कबाड़ घोषित कर देगी। सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि 1 अप्रैल से 15 साल से पुराने सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द (सरकारी वाहन पंजीकरण रद्द नीति) कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसके तहत वाहनों को कबाड़ घोषित करते हुए उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
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राजमार्ग मंत्रालय के नोटिफिकेशन में क्या कहा गया?
मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सभी वाहन, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बसें हों या परिवहन निगम के वाहन, 15 वर्ष से अधिक पुराने होने पर उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहन एक अप्रैल से कबाड़ में तब्दील हो जाएंगे।
◆ इसमें केंद्र और राज्य सरकार के 15 साल से पुराने वाहन और परिवहन निगम की बसें भी शामिल हैं pic.twitter.com/RhRVCa39KJ
– News24 (@news24tvchannel) जनवरी 20, 2023
रक्षा और कानून व्यवस्था के वाहन शामिल नहीं होंगे
अधिसूचना में रक्षा, कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव सहित परिचालन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन शामिल नहीं होंगे। इनके अलावा 15 साल पुराने वाहन का नियम विशेष प्रयोजन वाहनों (बख़्तरबंद और अन्य विशेष वाहनों) पर लागू नहीं होगा।
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यह केंद्रीय बजट 2021-22 की नीति है
जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित नीतियों में 15 से 20 साल पुराने वाहनों की जरूरत खत्म करने को कहा गया था. इसके मुताबिक अगर निजी वाहन 20 साल से ज्यादा पुराना है तो उसके लिए फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है, जबकि व्यावसायिक वाहनों के लिए यह नियम 15 साल के लिए है। नियमानुसार ऐसे वाहनों को कबाड़ घोषित किया जाएगा।
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